यमुनानगर, 17 जुलाई। जिले में अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने शुक्रवार को साढौरा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत तिबड़ी और सरावां के राजस्व क्षेत्र में करीब 9.5 एकड़ में विकसित दो अनधिकृत कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 (HDR Act-1975) के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई।
कार्रवाई के दौरान कॉलोनियों में बनाए गए डीपीसी (प्लिंथ), कच्चे रास्ते और चारदीवारी को जेसीबी मशीनों की सहायता से हटाया गया। अभियान के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार, जूनियर इंजीनियर राहुल, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अनुराग जिंदल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एनफोर्समेंट ब्यूरो, यमुनानगर की पुलिस तैनात रही।
डीटीपी विभाग के अनुसार बिना लाइसेंस और विभागीय स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियां शहरी नियोजन कानूनों का उल्लंघन करती हैं। ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में सड़क, सीवरेज, पेयजल, बिजली, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ कानूनी विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विभाग समय-समय पर अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।
जिला नगर योजनाकार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी भूमि या प्लॉट में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें तथा डीटीपी कार्यालय, यमुनानगर से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अनधिकृत कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
