यमुनानगर, 31 अक्तूबर( )उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि जो पेंशनर खजाना कार्यालय/उप खजाना कर्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वे सभी कोरोना महामारी के कारण अपना जीवित प्रमाणपत्र निम्र क्रमानुसार परिचालन करने के लिए खजाना कार्यालय/ उप खजाना कर्यालय में अपना पीपीओ व आधार साथ लेकर उपस्थित हों
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कोषाधिकारी जगाधरी अश्वनी शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त सभी पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है वे पेंशनर 2 नवंबर से 7 नवंबर 2020 तक जीवन व अविवाहित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसी प्रकार 70 वर्ष से 80 वर्ष तक 9 नवंबर से 13 नवंबर तक, 65 वर्ष से 70 वर्ष तक के पेंशन धारक, 16 नवंबर से 20 नवंबर तक तथा 58 वर्ष से 65 वर्ष तक के पेंशन धारक 23 नवंबर से 27 नवंबर तक तथा उपरोक्त वर्णित आयु के अलावा जो पारिवारिक पेंशनर हैं वे नवंबर माह 2020 में किसी भी कार्य दिवस में आकर अपना जीवित व अविवाहित का प्रमाणपत्र दे सकते हैं।
उन्होंने जिला के खजाना व उप खजाना कार्यालय से पैंशन प्राप्त कर रहे सभी पैंशन धारकों (जो ई-पैंशन प्रणाली के माध्यम से पैंशन प्राप्त कर रहे सभी पैंशन धारक) से अनुरोध किया है कि कोविड-19 के चलते सभी पैंशन भोगी अपने एंड्रायड मोबाईल/पर्सनल कम्पयूटर के माध्यम से डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट जीवन प्रमाण डाट जीओवी डाट इन की साईट पर जाकर वहां से जीवन प्रमाण एपलिकेशन साफ्टवेयर डाउनलोड करके अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते है। इस कार्य के लिए आपके पास एक एंड्रायट मोबाइल फोन, बायोमैट्रिक डिवाइस, आधार कार्ड होना जरूरी है।