यमुनानगर:जिले में सुनील शर्मा जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक, यमुनानगर की अध्यक्षता में 24 दिसम्बर 2020 का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया
December 25, 2020
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यमुनानगर, 24 दिसम्बर( )प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर का दिन देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी जिले में सुनील शर्मा जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक, यमुनानगर की अध्यक्षता में 24 दिसम्बर 2020 का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें राकेश कुमार सहायक, विकास चन्द लेखाकार, श्याम सुन्दर मैहता लेखाकार, परमजीत सिंह निरीक्षक,अभिषेक काम्बोज उपनिरीक्षक तथा गजेन्द्र, सुरेन्द्र त्रिपाठी, निर्मल सिंह उपभोक्ता शामिल हुए। जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दिन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रदान किये गये अधिकारों से अवगत करवाया गया।
उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जिला खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक सुनील शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुधता, मानक और मूल्य के बारे सूचित किये जाने का अधिकार,उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता वाली वस्तुएं तथा सेवाओं का चयन करने का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि अधिकार प्राप्त है। उन्होंने उपभोक्ताओं को हमेशा जागरूक बने रहने की सलाह दी तथा बताया कि उपभोक्ता समस्या का समाधान हेतु राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन हरियाणा के टोल फ्री न0 1800-180-2087 व 1967 पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रात: 9 से सांय 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को आहवाहन किया कि वे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर वस्तुओं की गुणवत्ता देखकर ही उन्हे खरीदने का संकल्प लें।
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