यमुनानगर:-सर्वसाधारण को अपीलः अवैध निधि कम्पनियों में निवेश से बचें।
पुलिस अधीक्षक कमल दीप गोयल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय द्वारा हरियाणा की सभी पुलिस इकाइयों के मुखियाओं को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कॉरपोरेट मामले मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ( Ministry of Corporate Affairs , New Delhi ) द्वारा पत्र लिखकर अवैध निधि कम्पनियों के किया - कलापों पर चिंता जाहिर की है। कम्पनी अधिनियम , 2013 की धारा 406 के अन्तर्गत प्रत्येक निधि कम्पनी अथवा म्यूचुअल बेनिफिट सोसाईटी (Mutual Benefit Society) को ऑपरेट करने से पूर्व केन्द्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को इस प्रकार की बहुत सारी कम्पनियों के आवेदन मंजूरी हेतु प्राप्त हुए हैं , परंतु मंत्रालय द्वारा अभी तक एक भी कम्पनी को निधि कम्पनी के रुप में मान्यता नहीं दी गई है।इस प्रकार की अवैध निधि कम्पनियां सामान्य जनता को अपना धन इन कम्पनियों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित कर रही हैं। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ( Ministry of Corporate Affairs , New Delhi ) द्वारा सर्वसाधारण से अपील की गई है कि इस प्रकार की अवैध निधि कम्पनियों में निवेश करने से परहेज करें तथा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच - परख लें कि सम्बन्धित कम्पनी को केन्द्र सरकार / कॉरपोरेट मामले मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं , ताकि आम जनता इन अवैध निधि कम्पनियों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई न खो दे।