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यमुनानगर:-एडीशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की कोर्ट ने रघुनाथपुरी कॉलोनी निवासी पिंकी की हत्या के दोषी जगाधरी के नई बस्ती निवासी कमल कपूर को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

यमुनानगर:-एडीशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की कोर्ट ने रघुनाथपुरी कॉलोनी निवासी पिंकी की हत्या के दोषी जगाधरी के नई बस्ती निवासी कमल कपूर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही अदालत ने उस पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एडीशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की कोर्ट ने सुनाया है। उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया इस मामले में पुलिस ने कड़ी जांच की। वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। 3 साल से केस में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद कमल कपूर को दोषी करार दिया था


। बता दें यह हत्या अवैध संबंधों के चलते होने की बात कही गई थी ।आठ गोलियां मारी थी पिंकी को:-14 अप्रैल 2018 को रघुनाथपुरी कालोनी में महिला पिंकी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी । हत्या करने के बाद आरोपी जगाधरी निवासी कमल कपूर फऱार हो गया था। वारदात को महिला के घर पर ही रात 11.30 बजे अंजाम दिया गया था । पुलिस ने नई बस्ती कॉलोनी जगाधरी निवासी कमल कपूर पर मृतका के भाई राजू की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब कहा गया था कि  कमल का पिछले कई माह से पिंकी के घर पर आना जाना था। 14 अप्रैल की शाम को वह पिंकी के घर आया था और देर रात तक वहीं पर रहा। घर में महिला का 10 वर्षीय बेटा कपिल, 16 वर्षीय बेटी टीना और भाई राजू एक कमरे में बैठ टीवी देख रहे थे। वहीं ड्राइंग रूम में पिंकी और कमल बैठे थे। रात करीब  साढ़े 11 बजे दोनों के बीच कहासुनी हुई और गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे कमरे से बाहर आए तो देखा कि ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। बच्चों ने किसी तरह दरवाजे का शीशा तोड़ा और देखा कि उनकी मां खून से लथपथ पड़ी थी और कमल के हाथ में पिस्तौल थी। कमल मौके से फरार हो गया। पिंकी को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब पिंकी को आठ गोलियां लगने की बात सामने आई थी ।तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था ।

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