यमुनानगर:-बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने कहा कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए हैं
।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टिंटिंग नार्म्स, फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन पहनने और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान आदि जैसे व्यवहार निम्नानुसार हैं।एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने बताया कि खुले स्थानों में 50 व्यक्तियों व छत के नीचे 30 व्यक्तिओं के साथ सभाओं की अनुमति होगी। अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित रहेगी। ये नियम सभी सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बार, रेस्तरां, होटल, क्लब, जिम आदि पर लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य मंडली सभाओं के आयोजक संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों की पूर्व अनुमति लेनी होगी।उपरोक्त आदेश के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। इस आदेश के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अन्य प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी।

