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यमुनानगर:-महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नियम 7 जून तक रहेंगे जारी-ऑड ईवन फार्मूले पर एक दिन छोडकर प्रात: 9 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक खोली जा सकती है दुकाने-डीसी मुकुल कुमार।

यमुनानगर:-महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नियम 7 जून तक रहेंगे जारी-ऑड ईवन फार्मूले पर एक दिन छोडकर प्रात: 9 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक खोली जा सकती है दुकाने-डीसी मुकुल कुमार।

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दुकान के समय दुकानदार और ग्राहको को सामाजिक दूरी व मास्क पहनने जैसी हिदायतो का करना होगा पालन।

यमुनानगर:-कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर यमुनानगर जिला में सरकार के निर्देशानुसार आगामी 7 जून 2021 तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों के तहत सभी व्यवस्थाएं रहेंगी लेकिन दुकानों का खुलने के समय में राहत दी गई है। इन नए आदेशों के मुताबिक ऑड-ईवन फॉमूले के साथ दुकाने प्रात: 9 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए हुए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में आगामी 7 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं। उपायुक्त नेे बताया कि फल, सब्जी किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे। उन्होंने बताया कि रात के कफ्र्यू के संचालन में नहीे होने पर जो अकेली दुकाने है उन्हे खोलने की अनुमति है। यह दुकाने प्रात: 9 बजे से रात्रि कफर्यू का समय आरम्भ होने तक खुली रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि एकल दुकानों के अलावा अन्य दुकानों को अलग-अलग तिथि अनुसार ऑड-ईवन फार्मूले के तहत प्रात: 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खोलने की अनुमति है। ऑड-ईवन के बारे में स्पष्टï करते हुए उन्होंने बताया कि 1,3 व 5 नम्बर की दुकाने ऑड क्रम वाले दिनों में तथा 2, 4 व 6 नम्बर वाली दुकाने ईवन क्रम वाले दिनों में खोली जा सकती है। 

उपायुक्त ने बताया कि सभी कॉलेज, कोचिंग स्ंास्थान, औद्योगिक प्रशिक्ष संस्थान,सरकारी व प्राइवेट लाईब्रेरीज व प्रशिक्षण संस्थान 15 जून 2021 तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे आंगनवाडी केंद्र व क्रेच केंद्र 30 जून 2021 तक बंद रहेंगे। उन्होने बताया कि शॉपिंग मॉल्स प्रात: 10 बजे से सांय 6 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। शॉपिंग मॉल्स को ग्राहको की सीमित संख्या और तय समय सीमा का पालन करना होगा, इसके लिए एक फार्मुला बनाया गया है। जिसके तहत 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसी प्रकार व्यक्तियों की संख्या शॉपिंग माल के क्षेत्रफल के अनुसार भिन्न हो सकती है। मॉल संचालकों को प्रवेश और निकासी पर नजर रखने के लिए एक मोबाईल एप भी विकसित करना होगा और इन सभी व्यवस्थाओं के लिए नियम बनाने होंगे व जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि होटल को एक ही शर्त पर खोल सकते है यदि उनमें बैंकेटस हॉल व कांफ्रेंस हाल बदं रहें। रेस्टोरेंट और होटल के बार भी बंद रहेंगे केवल होटल के कमरे किराए पर देने की अनुमति होगी। मुकुल कुमार ने जिला वासियों के नाम संदेश में कहा कि सरकार, प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और आम जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण की दर प्रतिदिन घट रही है और कुछ ही दिनों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण कम होने के बावजूद भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी नागरिक इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए कोरोना से बचाव के नियमों की पहले की तरह ही पालन करते रहे। उन्होंने कहा कि अनावश्यक घर से बाहर न निकले और यदि जरुरी कार्य के लिए बाहर जाने पडे तो फेस मास्क पहनने के साथ-साथ सामाजिक दूरी और अन्य बचाव उपायों का दृढ़ता से पालन करे। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।

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