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प्रॉपर्टी आईडी मिलान के लिए निगम कर्मियों को पुरानी आईडी देना सुनिश्चित करें आमजन- निगम कमिश्नर

A.K News Yamunanagar-Haryana प्रॉपर्टी आईडी मिलान के लिए निगम कर्मियों को पुरानी आईडी देना सुनिश्चित करें आमजन- निगम कमिश्नर
- नई प्रॉपर्टी आईडी से पुरानी का मिलान करने को घर-घर जा रहे निगम कर्मी - 137064 आईडी का हो चुका है मिलान, 32959 के मिलान को निगम ने बनाई है 22 टीमें यमुनानगर:-नगर निगम द्वारा नई प्रॉपर्टी आईडी का पुरानी प्रॉपर्टी आईडी से मिलान करने का कार्य किया जा रहा है। निगम कर्मी घर घर जाकर प्रॉपर्टी धारकों की पुरानी प्रॉपर्टी आईडी देखकर नई आईडी से मिलान कर रहे है, लेकिन कुछ लोग निगम कर्मियों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी देने से मना कर रहे है। जो कि गलत है। ऐसा करने से उनकी नई आईडी में त्रुटियां रह सकती है। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने शहरवासियों को आह्वान किया कि वे इस कार्य में उनके घर आने वाले निगम कर्मचारी का सहयोग करें और उन्हें अपनी पुरानी प्रॉपर्टी आईडी देना सुनिश्चित करें। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मुख्यालय द्वारा प्रदेश में याशी कंसल्टेंसी सर्विस एजेंसी से प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया गया था। एजेंसी द्वारा नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी में कुल 181115 प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है। इसके बाद नई प्रॉपर्टी आईडी का पुरानी आईडी से मिलान करने का कार्य किया गया। लेकिन इन प्रॉपर्टी आईडी में से 137064 का मिलान हो चुका है। 32959 प्रॉपर्टी आईडी के मिलान के लिए निगम कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से जानकारी ले रहे है। इस कार्य के लिए 22 टीमें बनाई गई है। जो वार्ड वाइज संपत्ति धारक के पास जाकर नई आईडी से पुरानी का मिलान कर रहे है। लेकिन कुछ संपत्ति धारक निगम कर्मियों को पुरानी प्रॉपर्टी आईडी या बिल नहीं दिखाया जा रहा है। जिसके अभाव में उनकी प्रॉपर्टी आईडी का मिलान नहीं हो पा रहा है। इसलिए संपत्ति धारकों से अनुरोध है कि वे निगम कर्मियों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी का बिल या नंबर देना सुनिश्चित करें। ताकि प्रॉपर्टी आईडी का मिलान कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके। निगमायुक्त आयुष ‌‌सिन्हा ने प्रॉपर्टी धारकों को 31 दिसंबर से पहले बिना ब्याज दिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रॉपर्टी धारकों के लिए ब्याज माफी की योजना शुरू की हुई है। जिसका सभी प्रॉपर्टी धारक लाभ उठाए और बिना ब्याज दिए अपना टैक्स जमा कराए। 31 दिसंबर के बाद ब्याज सहित टैक्स वसूला जाएगा।

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