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यमुनानगर 2017 से पहले के वैट-सीएसटी बकाया निपटाने के लिए जीएसटी विभाग द्वारा ओटीएस योजना चलाई जा रही है जो कि 1 अप्रैल से 27 सितंबर तक लागू रहेगी

यमुनानगर 2017 से पहले के वैट-सीएसटी बकाया निपटाने के लिए जीएसटी विभाग द्वारा ओटीएस योजना चलाई जा रही है जो कि 1 अप्रैल से 27 सितंबर तक लागू रहेगी
जीएसटी विभाग ने 2017 से पहले के लंबित वैट (VAT) और सीएसटी (CST) के बकाया निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) शुरू की है। यह योजना 1 अप्रैल से 27 सितंबर तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत करदाताओं को ब्याज और पेनल्टी से पूर्ण छूट दी जाएगी। केवल मूल बकाया राशि का ही एक हिस्सा अदा करना होगा। इस ओटीएस योजना पर जानकारी देते हुए जिला जीएसटी विभाग के डीटीआई ने जानकारी देते हुए बताया ब्याज व पेनल्टी पूरी तरह माफ की जाएगी।10 लाख रुपये तक के बकाया पर मूल राशि का केवल 40% ही जमा करना होगा।10 लाख रुपये से अधिक के बकाया पर 50% तक की छूट दी जाएगी।करदाता चाहें तो किस्तों में भुगतान भी कर सकते हैं।यदि किसी व्यापारी पर 5 लाख रुपये का बकाया है, जिस पर 1 लाख रुपये ब्याज और 50 हजार रुपये पेनल्टी है, तो ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ होगी। शेष 3.5 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये माफ किए जाएंगे और बाकी 2.5 लाख रुपये का केवल 40% यानी 1 लाख रुपये ही जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि यह योजना व्यापारियों और करदाताओं को पुराने कर बकाया से राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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