यमुनानगर, 16 जुलाई। यमुनानगर जिले के रादौर क्षेत्र के गांव घेसपुर में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर जिला प्रशासन और जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब एक एकड़ क्षेत्र में बनाई गई कच्ची सड़कें और सीवरेज नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई 14 जुलाई 2026 को उपायुक्त यमुनानगर के 9 जुलाई 2026 के आदेशों के अनुपालन में की गई। मौके पर जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा रादौर थाना पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
डीटीपी कार्यालय के अनुसार संबंधित कॉलोनी बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की जा रही थी। हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के तहत कॉलोनाइजरों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया और अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने का कार्य जारी रहा। इसके चलते विभाग ने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
प्रशासन ने आम नागरिकों को भी सतर्क करते हुए अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या बेचने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच अवश्य करें। बिना स्वीकृति विकसित कॉलोनियों में निवेश करने या निर्माण कराने पर भविष्य में होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही अवैध कॉलोनाइजरों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आम लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।
हालांकि इस कार्रवाई के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि अवैध कॉलोनियां शुरुआती स्तर पर विकसित कैसे हो जाती हैं और क्या भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर समय रहते प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल घेसपुर में हुई यह कार्रवाई अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के लिए कड़ा संदेश मानी जा रही है।
