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यमुनानगर:जिले में 2 जनवरी 2021 तक पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी करने पर पूर्णत: प्रतिबंध मुकुल कुमार

यमुनानगर:जिले में 2 जनवरी 2021 तक पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी करने पर पूर्णत: प्रतिबंध मुकुल कुमार।। जिलाधीश मुकुल कुमार ने पूर्णत: प्रतिबंध के आदेश किए जारी-आदेशों की उल्लघंना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत होगी कार्रवाई।। यमुनानगर-जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के चेयरमैन उपायुक्त मुकुल कुमार ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना में जिला यमुनानगर की सीमा में 2 जनवरी 2021 तक रात्रि 12 बजे तक पटाखों की ब्रिकी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुंरत प्रभाव से लागू किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित रखने तथा लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुरूप यह आदेश जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने ऐसे सभी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है जहां पर वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य से ज्यादा है। यमुनानगर जिला का प्रदूषण स्तर ट्रिब्यूनल के मापदण्डों के मुताबिक सामान्य से अधिक होने के कारण यह आदेश लागू किए गए हैं। इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, डयूटी मैजिस्ट्रेट, नगर पालिका रादौर व सढ़ौरा के सचिव व जिला के सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक 25 दिसम्बर 2020 को क्रिस्मस डे और 31 दिसम्बर 2020 को नव वर्ष के आयोजनों व इस अवधि के दौरान अन्य सभी आयोजनों में पटाखों की बिक्री, पटाखें बजाने और आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत जारी किए गए हैं। इन आदेशों की उल्लघंना करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

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