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यमुनानगर:-जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन अथारिटी के चेयरमैंन मुकुल कुमार ने हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथारिटी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना से लोग विशेषकर बच्चें सुरक्षित रह सकें

यमुनानगर:-जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन अथारिटी के चेयरमैंन मुकुल कुमार ने हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथारिटी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना से लोग विशेषकर बच्चें सुरक्षित रह सकें




जिलाधीश मुकुल कुमार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन अथारिटी के आदेशों की अनुपालना में जिला यमुनानगर में स्थित पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राईवेट स्कूलों को 30 अप्रैल 2021 तक बंद करने के निर्देश जारी किए है। हालांकि अध्यापक पहले की तरह ही स्कूलों में आएंगे और अपने प्रशासनिक कार्यों का निपटारा व कक्षाओं के परिणामों एवं नतीजों की तैयारी का कार्य करेंगे। इसके साथ ही बच्चों के दाखिलों व स्कूल के अन्य कार्य भी करेंगे। अध्यापक यह सभी कार्य सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए चेहरे को मास्क से पूरी तरह ढ़कते हुए और हाथों को पूरी तरह साफ व सैनिटाईजर करते हुए करेंगे ताकि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इन नियमों की अनुपालना जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों व अध्यापकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन अथारिटी के चेयरमैंन मुकुल कुमार ने राज्य आपदा प्रबंधन अथारिटी आदेशों की अनुपालना के लिए आगामी 30 अप्रैल 2021 तक जिला के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कै्रच केन्द्रों को भी बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी लॉक डाऊन की अवधि के दौरान जो नियम लागू थे उनकी पालना करते हुए पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत पोषक आहार घर-घर जाकर वितरित करेंगे। टीकाकरण के लिए लाभार्थी महिलाओं एवं बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में कोविड बीमारी से बचाव के सभी नॉमर्स को पूरा करते हुए यानि सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए और आंगनवाड़ी केन्द्रों का सैनीटाईजेसन करते हुए ही बुलाएंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक समय में 20 से अधिक व्यक्ति यानि महिलाएं व बच्चें इक्कठे न हों। आंगनवाड़ी केन्द्रों व क्रैच केन्द्रों में कोरोना वायरस से  बचाव के सभी तरीके अपनाने अति आवश्यक हैं। इन नियमों की अनुपालना सिविल सर्जन, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त निर्देशों की अनुपालना के लिए उच्च अधिकारियों की संयुक्त टीम समय-समय पर निरीक्षण करेगी।जिलाधीश मुकुल कुमार ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि उक्त निर्देशों की अवहेलना आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अपराधिक अभियोग माने जाएंगे।

                                                

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