यमुनानगर:-जिला व उपमंडल स्तर की लोक अदालत में न्यायाधीशों ने की मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से 617 में से 202 मामलों का हुआ निपटारा
यमुनानगर:-हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार शनिवार को जिला व उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती गुनीत अरोड़ा ने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल सहित अन्य अदालतों में मामलों की सुनवाई की गई। शनिवार को आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायाधीशों ने वाहन दुर्घटना मुआवजा, मजदूरी विवाद, बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण पोषण आदि से संबंधित लंबित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा, बाढ़-पीडि़त, बिजली, पानी बिल, बैंक बाउंस मामले व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों के केसों की सुनवाई की।न्यायाधीशों ने लोक अदालत में 617 मामलों की सुनवाई करते हुए 202 मामलों का निपटारा आपसी सहमति किया जबकि 71 लाख 85 हजार 773 रुपये की राशि जुर्माना व समझौता के रूप में पास की गई। सीजेएम ने बताया कि डॉ नीलिमा सिंगला चेयरपर्सन ने प्री-लिटिगेशन के 97 मामलों का निपटारा करवाया जबकि 22 लाख 13 हजार 600 रुपये की राशि जुर्माना व समझौता के रूप में पास की गई।सीजेएम श्रीमती गुनीत अरोड़ा ने कहा कि लोक अदालत की यही पुकार, न किसी की जीत न किसी की हार को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटान किया जाता है। मामलों का निपटान दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होता है, इसलिए फैसले को अन्य किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीजेएम ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपने मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करवाए, ताकि उनके समय व धन की बचत हो सके। इसके अलावा उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं से भी कहा कि वे प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले जागरूकता शिविरों के माध्यम से नागरिकों को उनके कोर्ट में लंबित मामलों का निपटान लोक अदालत से करवाने बारे ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यमुनानगर के हैल्पलाईन नम्बर 01732-220840 पर सम्पर्क कर सकते है।