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हरियाणा: हरियाणा राज्य सरकार ने लॉक डाउन में शराब की बिक्री पर जहा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया वही लाइसेंस धारकों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए लाइसेंस अवधि को बढ़ाया जिसे लाइसेंस धारको को कोरोना काल मे राहत की तरह देखा जा सकता है

हरियाणा: हरियाणा राज्य सरकार ने लॉक डाउन में शराब की बिक्री पर जहा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया वही लाइसेंस धारकों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए लाइसेंस अवधि को बढ़ाया जिसे लाइसेंस धारको को कोरोना काल मे राहत की तरह देखा जा सकता है



 

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हरियाणा सरकार ने पॉलिसी वर्ष  2021-21 के लिये एल-2 व एल-14ए के रूप में  शराब लाइसेंस वाले खुदरा क्षेत्रो के लिए वैधता अवधि का विस्तार किया है ।पॉलिसी वर्ष 2020-21 के लिए एल-2 और एल-14ए के रूप में लाइसेंस वाले खुदरा क्षेत्रों के लिए वैधता अवधि का विस्तार।जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य भर में कोविड-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने राज्य भर में 03.05.2021 (सुबह 05:00 बजे से) से 10.05 तक पूर्ण तालाबंदी के आदेश जारी किए थे। 2021 (सुबह 05:00 बजे तक)। इसके बाद, अपने आदेश दिनांक 09.05.2021 के तहत, एचएसडीएमए ने लॉकडाउन को 10.05.2021 (सुबह 05:00 बजे से) 17.05.2021 (सुबह 05:00 बजे तक) तक बढ़ा दिया। आप यह भी जानते हैं कि इन लॉकडाउन आदेशों के अनुसार, खुदरा शराब की दुकानों (एल-2 और एल-14ए) को कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती है और उन्हें इस अवधि के दौरान बंद रहने की भी आवश्यकता होती है।हरियाणा राज्य सरकार ने  ऐसे समय मे यह निर्णय लिया है जब राज्य में महामारी के कारण लॉक डाउन है व सभी शराब की दुकाने भी बन्द है। जिससे शराब लाइसेंस धारकों के लिए यह हरियाणा सरकार की और से विशेष राहत की तरह है। पॉलिसी वर्ष 2020-21 के लिए एल-2 और एल-14ए और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाएगा,लॉक डाउन की अवधि के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण पूरे राज्य में शराब बिक्री बंद रहना आवश्यक है इसके अलावा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस शुल्क और कोटा में किसी भी लाइसेंसधारी को बंद करने की ऐसी अवधि के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी बल्कि इसमें राहत देते हुए सरकार द्वारा एल-2 और एल-14ए अन्य सहवर्ती लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ा दिया गयाहै। 2020-21 के लिए आबकारी नीति के अन्य प्रावधान एल-2 और एल-14ए और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों के लिए विस्तार की ऐसी अवधि के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

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