हरियाणा में अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली हो सकेगी। इसको लेकर विधानसभा में पास किए गए बिल संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 को हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी है।
जिसके बाद अब यह कानून लागू हो गया है। अब राज्य में आंदोलनों में किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी।इस बिल के कानून बनने पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस कानून के तहत उस पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी उसी से करवाई जाएगी। जिसके लिए बकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। अनिल विज ने कहा कि यह कानून बहुत जरुरी था। आंदोलन करना तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा, लेकिन आंदोलन की आड़ में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह गलत है। वहीं कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करने पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से विधानसभा में पूछा था कि वह ये स्पष्ट करें कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के पक्ष में है या उनके विरोध में है। कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे। हाउस में तो वह बता नहीं पाए थे, अगर अब वह विरोध करते हैं तो स्पष्ट करें अपना स्टैंड।

