उन्होंने बताया कि विभाग के सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सतीश कुमार द्वारा 29 जुलाई 2024 को दी यमुना कैन ग्रोवर सोसायटी लिमिटेड यमुनानगर के बिक्री केन्द्र से फूफंदनाशी कार्बेंडजिम 12 प्रतिशत + मैनकोजेब 63 प्रतिशत डब्ल्यूपी का नमूना गुणवत्ता जांच हेतु लिया गया था जिसे प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था।
उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर सीजेएम कोर्ट, जगाधरी में उपरोक्त उत्पाद के निर्माता मैसर्स कनैसिया कॉप केमिकल प्राईवेट लिमिटेड, सटौंडी, करनाल, वितरक मेसर्स अरावली काप साईस लिमिटेड, दिल्ली तथा विक्रेता दी यमुना कैन ग्रोवर सोसायटी लिमिटेड, यमुनानगर के विरूध वाद दाखिल किया गया था, जिसका 19 फरवरी 2026 को पारित निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा निर्माता, वितरक एवं विक्रेता तीनो पर 20000/- रुपये प्रति जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना अदा न करने पर एक माह कैद की सजा सुनाई है।
