नोटिस के मुताबिक, सड़कों के राइट ऑफ वे पर किए गए सभी अतिक्रमण, जैसे लॉन, ग्रीन एरिया, लैंडस्केप एरिया और बाउंड्री वॉल आदि को तुरंत हटाना होगा।
इसके साथ ही रिहायशी प्लॉटों के स्टिल्ट फ्लोर में हो रहे अनधिकृत कब्जे, उपयोग और निर्माण पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
विभाग ने साफ किया है कि अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण खुद कार्रवाई कर कब्जे हटाएगा और कानूनी दंडात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।
यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर नीति पर रोक लगाए जाने के बाद जारी किया गया है।
